अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द करा ले। नहीं तो आपका पैन हो जाएगा बेकार।
अगर अभी तक पैन आधार से लिंक नहीं हुआ तो, जल्द से जल्द करा ले क्योंकि शुक्रवार को इनकम टैक्स विभाग ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है. इसमें कहा गया है कि अगले साल मार्च के आखिर तक जिन परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाएगा, उन्हें अमान्य मान लिया।

जानिए किन लोगों को है छूट ?
इनकम टैक्स विभाग ने एक सार्वजनिक एडवाइजरी में कहा जो कि अनिवार्य है, तो देरी ना करें आज ही नजदीकी केंद्र जाए नहीं तो ऑनलाइन अपना पैन आधार से लिंक करें।
इनकम टैक्स विभाग ने बयान मैं कहा की इनकम टैक्स Act 1961 के मुताबिक, और सभी पेन होल्डर के लिए, जो छूट की कैटेगरी में नहीं आते हैं उनके लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपना पैन आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है।
और कहा गया है कि 1 अप्रैल 2023 से बगैर लिंक किया गया पेन निष्क्रिय हो जाएगा।
2017 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था इसमें कहा गया था कि छूट वाली कैटेगरी में वह व्यक्ति शामिल है जो जम्मू और कश्मीर तथा असम और मेघालय में रहते हैं। इसमें वो लोग आते हैं जिन्हें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक non-resident माना गया है। या जिन लोगों की उम्र 80 साल से ज्यादा है और जो भारत के नागरिक नहीं है।
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